वकालत के लिये सनद लेने वालों के लिये नया नियम
नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग
गणेश चतुर्थी को न्यायालयों में अवकाश रहेगा.....
(राजेन्द्र के.गुप्ता 98270-70242)
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के अध्यक्ष ने दिनांक 16-08-2019 को परिपत्र क्रमांक-49 जारी कर बताया था कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने समस्त नव-नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को सात-दिवसीय प्रशिक्षण नामांकन के पहले दिये जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने स्वीकार कर लिया है। अत: किसी भी नव नामांकित होने वाले अधिवक्ता को सात-दिन का प्रशिक्षण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर से लेना अनिवार्य है।
इन्दौर अभिभाषक संघ,इन्दौर के पूर्व-सचिव और एडवोकेट गोपाल कचोलिया, सुनील वर्मा, अमर सिंह राठौर, मनीष यादव, ललित काला, मंजुला मुकाती, रजत शर्मा, रोशन कश्यप, ललित नरवरे, राजेन्द्र शर्मा, रवि जैन, संतोष पांडे, भारतपूरी गोस्वामी ने बताया है कि एडवोकेट के रूप में नामांकन के इच्छुक सभी आवेदक मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर से सात-दिन का प्रशिक्षण लेकर उसका प्रमाणपत्र संलग्न कर के ही अपना आवेदन पेश करे, बगैर प्रशिक्षण के नामांकन आवेदन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा।
इस परिपत्र के बाद दिनांक 21/08/2019 को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के सचिव श्री प्रशांत दुबे जी ने परिपत्र क्रमांक-50 जारी कर बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा पूर्व में परिपत्र क्रमांक-49 के माध्यम से सूचित किया गया था कि न्यायिक- अकादमी से "सात-दिन" के प्रशिक्षण के बाद ही नामांकन किया जावेगा। चूँकि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। अत: माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने यह निश्चय किया है कि नव-नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को दो-वर्ष के लिये "अस्थाई रूप" से नामांकित किया जायेगा एवं दो-वर्ष के अन्दर सात-दिन का प्रशिक्षण जो माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश या मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश से न्यायिक अकादमी या मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार किसी अन्य संस्था से करके उसका प्रमाण पत्र पेश करना होगा, तभी उन्हें स्थाई रूप से अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जायेगा।
इन्दौर अभिभाषक संघ,इन्दौर के पूर्व-सचिव गोपाल कचोलिया एवं सभी एडवोकेट ने मांग की है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अपने इस निर्णय पर दोबारा विचार करे। परिषद अगर सभी नव नामांकित होने वाले अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देना ही चाहती है तो मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर मध्यप्रदेश के सभी जिला /तहसील अभिभाषक संघों में नव-नामांकित अधिवक्ताओं के लिये नि:शुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।ताकि नव-नामांकित अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
गणेश चतुर्थी को न्यायालयों में अवकाश रहेगा-
इन्दौर अभिभाषक संघ के पूर्व-सचिव गोपाल कचोलिया एडवोकेट ने बताया है कि दिनांक 02/09/2019 सोमवार को मध्यप्रदेश उच्च- न्यायालय व उसके अधीनस्थ- न्यायालयों/जिला व सत्र न्यायालयों में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा।
गणेश चतुर्थी को शासकीय कार्यालयों /संस्थाओं में अवकाश नही है,इसलिये सोमवार को सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें