गुरुवार, 12 सितंबर 2019

बाल श्रमिको को नियोजित किये जाने वाले नियोजकों व मालिकों के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही 

बाल श्रमिको को नियोजित किये जाने वाले नियोजकों व मालिकों के विरूद्ध होगी कठोर कार्यवाही 


बुरहानपुर - जिले में बाल और किशोर श्रमिकों को चिन्हांकित किये जाने एवं बाल श्रमिको को नियोजित किये जाने वाले नियोजकों व मालिकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए संयुक्त दल का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने इस दल में श्रम विभाग, महिला बाल विकास, पुलिस विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला शिक्षा अधिकारी एवं चाईल्डं लाईन को शामिल किया है। यह संयुक्त दल बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार जिले में संचालित दुकान, होटल, रेस्टोरेन्ट, कारखाना आदि में संयुक्त निरीक्षण करेगा। साथ ही सभी नियोजकों व मालिकों को जिनके व्दारा अपने संस्थानों में श्रमिकों का नियोजन किया जाता है, उनसे अपेक्षा की गई है कि वह बाल और किशोर श्रमिकों का नियोजन नही करें। यदि निरीक्षण के समय किसी भी संस्थान में बाल श्रम पाया जाता है, तो संबंधित नियोजकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसमें रूपये बीस हजार से पचास हजार तक का अर्थदण्डत एवं 6 माह से 2 बर्ष तक का कारावास या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।  


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