बुधवार, 11 सितंबर 2019

प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्राथमिक शिक्षक के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


प्रस्तुत मामले में बैतूल जिला के भीमपुरा ब्लाक अन्तर्गत गंगाजी ढाना के प्राथमिक शाला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक भरत पाटनकर का स्थानांतरण दिनांक 8-8-19 को हरिमऊ ब्लाक भैसदेही कर दिया गया,अधिवक्ता राजेश दुबे के मार्फत रिट याचिका दायर कर माग की गई की याचिकाकर्ता की पत्नी भी प्रथमिक शिक्षिका साथ में ही रहती है और शाला में मात्र ५० छात्र और २ शिक्षक ही पदस्थ है,किसी और की पदस्थापना नहीं की गई है, प्रार्थी अतिशेश भी नहीं है।
माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई पश्चात याचिकाकर्ता के स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए गंगाजी ढाना में ही पदस्थ रहने का आदेश देते हुए,ट्रांसफर निरस्तागी हेतु नए सिरे से अभ्यावेदन पेश करने का आदेश देकर याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया,।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश दुबे में पैरवी की।


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