मोटर व्हीकल एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम एवं पास्को एक्ट जागरूकता के लिए शिविर आयोजित
बुरहानपुर - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार के मार्गदर्शन में नेपानगर स्थित सेंट एनथौनी हायर सेंकडरी स्कूल नेपानगर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मोटर व्हीकर एक्ट, पास्को एक्ट, बालकों से मैत्रीपूर्ण संबंध में शिविर को संबोधित करते हुये अपर जिला न्यायाधीश श्री नरेन्द्र पटेल ने पास्को एक्ट के अंतर्गत जानकारी प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत श्री पटेल ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीडन और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुशंगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाये गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड (3) अन्य बातों के साथ राज्य बालकों के लिये विशेष उपबंध करने के लिये सशक्त करता है। श्री पटेल ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाये। पर्यावरण को संरक्षण हेतु पेड लगाये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। शिविर में बताया गया कि मोटर व्हीकर एक्ट के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुये वाहन चलाना चाहिए। जिसमें बीमा लाइसेंस, गति सीमा, तय सीमा में वाहन चलाना एवं यातायात के सभी नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिससें व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन करे तो दुर्घटना से बच सकता है। उक्त कार्यक्रम में प्राचार्य एवं नेपानगर थाने की निर्भया टीम बडी संख्या में बालक बालिकाएं उपस्थित रहे।
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