शनिवार, 30 मई 2020

लॉकडाउन अवधि में एक साथ फीस जमा कराये जाने हेतु निजी शालाओं द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाये- जिला शिक्षा अधिकारी ने दिये निर्देश निर्देशों की अवहेलना पर शाला की मान्यता समाप्ति की होगी कार्यवाही

  बुरहानपुर - मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि में पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को फीस भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय  विद्यालय द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। इस संबंध में जिला बुरहानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी श्री सैयद अतीक अली ने प्राचार्य/संचालक समस्त अशासकीय शालाओं को निर्देश दिये है कि लॉकडाउन अवधि में एक साथ फीस जमा कराये जाने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव ना डाला जाये। यदि किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्देशों की अवेहलना की जाती है तो इसे अनुशासनात्मक माना जाकर शाला की मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।  


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