न्यायालय माननीय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. भैरूलाल पिता मांगीलाल, उम्र 38 वर्ष 02. गिरधारी पिता मांगीलाल, उम्र 33 वर्ष 03. मुकेश पिता भगवानलाल, उम्र 25 वर्ष, 04. गोकुल पिता भगवानलाल उम्र 26 वर्ष, 05. ईश्वरलाल पिता मांगीलाल, उम्र 27 वर्ष 06. गंगाबाई उर्फ राधाबाई पति भेरूलाल, उम्र 35 वर्ष समस्त निवासीगण-ग्राम रावदियानपीर, थाना भाटपचलाना तहसील बडनगर को 307/149 भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 325/149 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास एवं धारा 506 भादवि में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 07/03/2014 को फरियादिया पेपाबाई उसके लड़के दशरथ ने थाना भाटपचलाना में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मै तथा मेरा लड़का खरसौदकलंा से मोटर साइकल से वास गांव रावदियानपीर शाम 5ः00 बजे करीब जा रहे थे, मोटर साइकल दशरथ चला रहा था, तथा मैं पीछे बैठी थी, वे खरसौदकलां रोड पर गेंदा पटेल के खेत की सीध में आये कि उसका देवर भैरूलाल व उसकी पत्नी गंगाबाई पीछे से मोटर साइकल लेकर आये, भेरूलाल ने उनकी मोटर साइकल के सामने उनकी मोटर साइकल खड़ी कर दी और भेरूलाल ने लकड़ी की उसके लड़के दशरथ को सिर में मारी, गंगाबाई ने उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की और उन दोनों को जमीन पर गिरा दिया तथ उसका देवर ईश्वर फर्सी लेकर और गिरधारीलाल कुल्हाड़ी तथा गोकुल व मुकेश लाठियाॅ लेकर आये और सभी आरोपीगण ने लाठी, कुल्हाड़ी, फर्सी से उसके बेटे दशरथ के साथ काफी समय तक मारपीट की। उसे तथा उसके लड़के दशरथ को जान से मारने की नीयत से भेरूलाल, ईश्वर, गिरधारी, मुकेश, गोकुल तथा गंगाबाई ने मारपीट कर उसे कपाल, सिर में पीछे तरफ दोनों हाथों, कमर तथा बायं पैर पर तथा दशरथ को सिर में दोनों पैरों में, दाहिनी आंख के पास तथा हाथों में चोट पहुॅचायी, उसकी लड़की मंजु तथा पति हीरालाल जो खेत में चने काट रहे थे ने घटना देखी है। सभी आरोपीगण बोले कि इनकों जमीन चाहिये ही आज जान से खत्म कर देंगे। आरोपीगण ने जमीन विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की हैं। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पजीबद्ध किया गया। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
दण्ड के प्रश्नः- अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया है कि उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नही है, उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।
न्यायालय की टिप्पणीः-आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से मारकर उपहति कारित की है तथा एक महिला के साथ भी मारपीट कर घटना कारित की है। अभियुक्तगण को युक्तियुक्त दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।