बैठक में सभी विभागों को मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। प्रचार-प्रसार अंतर्गत होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, पेम्प्लेट, मतदान एवं निर्वाचन संबंधी गीत, दीवार एवं नारे लेखन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ म्टड एवं टटच्।ज् का प्रदर्शन किये जाने हेतु स्वीप कार्ययोजना/स्वीप कैलेण्डर तैयार कर सहायक नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को 30 सितम्बर, 2021 तक उपलब्ध कराकर स्वीप कार्ययोजना/स्वीप कैलेण्डर अनुसार गतिविधियॉं प्रारंभ कर लोकसभा उप चुनाव 2021 में अधिक से अधिक मतदान हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री सुमन कुमार पिल्लई द्वारा किया गया।
गुरुवार, 30 सितंबर 2021
लोकसभा उप निर्वाचन 2021 अंतर्गत स्वीप पार्टनर्स बैठक संपन्न
बैठक में सभी विभागों को मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक एवं प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। प्रचार-प्रसार अंतर्गत होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, पेम्प्लेट, मतदान एवं निर्वाचन संबंधी गीत, दीवार एवं नारे लेखन, विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ म्टड एवं टटच्।ज् का प्रदर्शन किये जाने हेतु स्वीप कार्ययोजना/स्वीप कैलेण्डर तैयार कर सहायक नोडल अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को 30 सितम्बर, 2021 तक उपलब्ध कराकर स्वीप कार्ययोजना/स्वीप कैलेण्डर अनुसार गतिविधियॉं प्रारंभ कर लोकसभा उप चुनाव 2021 में अधिक से अधिक मतदान हेतु निर्देशित किया गया है। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री सुमन कुमार पिल्लई द्वारा किया गया।
लोकसभा उप निर्वाचन-2021 कलेक्टर ने सामान्य व्यवस्था-अवकाशों पर लगाया प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इस संबंध में समस्त कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। लोकसभा उप निर्वाचन-2021 का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके तथा निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी सदैव तत्परता के साथ उपलब्ध हो सके, इसलिये निर्देशित किया जाता है, कि मतगणना समाप्ति तक आपके कार्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी प्रकार का अवकाश इस कार्यालय की सहमति लिये बिना स्वीकृत न किया जावे। लोकसभा उप निर्वाचन के प्रशिक्षण की दिनांक एवं मतदान सामग्री प्राप्त करने के 05 दिन पूर्व से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा की दिनांक तक किसी अधिकारी/कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश कदापि स्वीकृत न किया जाये और यदि अपरिहार्य स्थिति में ऐसा करना आवश्यक हो तो इस कार्यालय की लिखित सहमति अवश्य प्राप्त की जावे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है तब उसे इस कार्यालय के अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
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